भारतीय रेलवे ने लागू किया ‘हवाई जहाज’ वाला नियम, यात्रियों को भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना

प्रयागराज। अब रेल यात्रियों को लगेज के मामले में भी सावधान रहना होगा। हवाई यात्रा की तर्ज पर रेलवे भी यात्रियों के सामान की जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। यानी, स्टेशन पर चढ़ने से पहले आपका सामान तौला जाएगा और यदि वह तय सीमा से ज्यादा निकला तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।

यह व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वारों पर इलेक्ट्रानिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं।

इन मशीनों से हर यात्री के बैग और बक्से का वजन मापा जाएगा। रेलवे ने श्रेणीवार लगेज की सीमा तय कर दी है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी टू में 50 किलो, स्लीपर और एसी थ्री में 40 किलो, जबकि जनरल में केवल 35 किलो तक ही सामान ले जाने की अनुमति होगी।

अगर यात्री इस सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराई है, तो छह गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि, यह कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भारी-भरकम लगेज पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल वजन ही नहीं, बल्कि आकार भी जांच के दायरे में रहेगा। यानी, यदि बैग हल्का है, लेकिन जगह ज्यादा घेरता है, तो भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

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