पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने पीसीएस ज्योति मौर्या का पति पहुंचा हाईकोर्ट

बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्या के पति ने अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पति की अपील पर ज्योति मौर्या को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पति आलोक मौर्य की ओर से आजमगढ़ की परिवारिक अदालत की ओर से गुजारा भत्ता की मांग वाली अर्जी खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर दिया है।

याची की दलील है कि उसकी पत्नी पीसीएस अफसर है। याची की आमदनी बेहद कम है। लिहाजा, वैवाहिक विवादों के लंबित रहने के दौरान उसे अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए।कोर्ट ने पाया कि अपील निर्धारित समय से 77 दिन की देरी से परिवारिक अदालत की डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि के बिना दाखिल की गई है। हालांकि, याची ने देरी माफी और प्रतिलिपि दाखिले की छूट प्रदान करने की अर्जी भी अपील संग प्रस्तुत की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख नियत करते हुए याची की अफसर पत्नी ज्योति मौर्या को नोटिस जारी कर दिया।

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