भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह पता लगाने के लिए कि आईसीसीएल ने सेबी के नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं, एक दिसंबर, 2022 से 31 जुलाई, 2023 की अवधि के लिए इसकी खाता बहियों और अन्य रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में, नियामक ने मुख्य नियामकीय प्रावधानों, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और आपदा रिकवरी में गैर-अनुपालन की स्थिति को पाया। नियामक ने आईसीसीएल को चार में से तीन आरोपों में दोषी पाया और सेबी अधिनियम और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (एससीआरए) के तहत जुर्माना लगाया।
![]()
