जांच का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की सीमा और कानून के किसी भी संभावित उल्लंघन का पता लगाना है। रान्या राव की जमानत याचिका अब तक दो बार खारिज हो चुकी है, एक बार निचली अदालत ने और दूसरी बार आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने। जमानत याचिका की ताजा सुनवाई में बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने 27 मार्च तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 3 मार्च को 31 वर्षीय अभिनेत्री को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार किया गया, जहाँ अधिकारियों ने अभिनेत्री से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट जब्त किए। उसके बाद उसके घर की तलाशी में कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई।
सोना तस्करी मामले में रान्या राव के कबूलनामे का डीआरआई का बड़ा दावा ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों पहले ही उसने आरोप लगाया था कि उसके पास अभिनेत्री और उसके दोस्त तरुण राजू के दुबई की 26 यात्राएं करने के सबूत हैं, जिसमें वे सुबह निकलते थे और शाम तक वापस आ जाते थे।
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