स्प्री 2025 के अन्तर्गत नियोक्ता क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी इकाइयों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण को नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से प्रभावी माना जायेगा। पंजीकरण से पूर्व की अवधि के लिए कोई अंशदान या लाभ देय नही होगा।पंजीकरण-पूर्व अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पूर्व अभिलेखों की मांग नही की जायेगी।
यह योजना पिछली अवधि के दण्डात्मक प्रावधानों के भय को समाप्त करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सहज बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। स्प्री 2025 लागू होने से पूर्व, निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने की स्थिति में विधिक कार्रवाई एवं पूर्व अवधि की बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। स्प्री 2025 इन बाधाओं को दूर करते हुए अब तक वंचित प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों को क.रा.बी. व्यवस्था के अन्तर्गत लाने तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
स्प्री 2025 का शुभारम्भ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, द्वारा समावशी एवं सुलभ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर एवं पिछली देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि विशेष रूप से संविदात्मक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत अपनी पहॅंुच को सशक्त बनाने तथा सभी के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। योजना को अधीनस्थ कार्यालयों कार्य क्षेत्र से सम्बद्ध सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संज्ञान में लाने हेतु प्रचार-प्रसार करें। जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों में स्प्री 2025 योजना का प्रचार-प्रसार हो सके। यह प्रयास भारत में कल्याण-केन्द्रित श्रम तंत्र की परिकल्पना के अनुरूप है। जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जोश खरोश के साथ लागू कराने का उद्देश्य है।
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