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पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- भावनाओं की शर्त पर संवैधानिक पद की गरिमा से समझौता नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत-पाक युद्ध विराम को लेकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर मुकदमा रद्द से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती कि किसी व्यक्ति की भावनाएं भड़की हुई थीं। भावनाओं की शर्त पर संविधानिक पद की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।
