इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य में किसी भी कोचिंग सेंटर को वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किन नियमों के उल्लंघन करने पर बंद हो सकेंगे कोचिंग सेंटर
– इस नियम के तहत 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स होने पर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
– कोचिंग सेंटर मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे।
– कोचिंग और स्टडी मेटरियल के लिए कोई अलग फीस नहीं ले सकते हैं।
– एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट्स 4 किस्तों में फीस जमा करा सकेंगे।
– अगर किसी स्टूडेंट्स ने बीच नें कोचिंग या हॉस्टल छोड़ने पर छात्रों को फीस वापस मिलेगी।
– ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले टीचर्स कोचिंग सेंटर नहीं रख पाएंगे।
– स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा और कोचिंग सेंटर में प्रेशर-फ्री माहौल देना होगा।
– हर कोचिंग सेंटर में करियर काउंसलर नियुक्त करना होगा।
– राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
– स्टूडेंट्स की शिकायतों के हर एक जिले में कॉल सेंटर ओपन किए जाएंगे।
नियमों के उल्लंघन के बाद क्या होगा?
– पहली बार नियम उल्लंघन किया तो 2 लाख रुपये जुर्माना।
– दूसरी बार करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना।
– तीसरी बार करने पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
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