यूट्यूब झुका! ट्रंप के अकाउंट निलंबन मुकदमे पर 2.45 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा

अदालत में दाखिल एक दस्तावेज़ के अनुसार, YouTube राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दायर मुकदमे का निपटारा करने के लिए 2.2 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गया है। 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद, YouTube ने ट्रंप का अकाउंट निलंबित कर दिया था। इस समझौते के तहत, 2.2 करोड़ डॉलर की राशि ट्रंप के व्हाइट हाउस निर्माण परियोजना के लिए ट्रस्ट फॉर द नेशनल मॉल के माध्यम से दी जाएगी, जो एक नए स्टेट बॉलरूम के निर्माण का समर्थन करता है। इसके अलावा, YouTube अमेरिकी कंजर्वेटिव यूनियन सहित ट्रंप के अन्य सहयोगियों को 2.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा।

कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार, इस समझौते के तहत 2.2 करोड़ डॉलर की राशि नेशनल मॉल ट्रस्ट को दान की जाएगी और शेष राशि अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन सहित अन्य वादियों को जाएगी।

ट्रंप द्वारा दायर मुकदमों का निपटारा करने वाली कंपनियों में गूगल नवीनतम बड़ी टेक कंपनी है। जनवरी में, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक से 2021 में उनके निलंबन से संबंधित मुकदमे का निपटारा करने के लिए 2.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी।

एलन मस्क की कंपनी ‘एक्स’ ने उस समय ट्विटर के नाम से जानी जाने वाली कंपनी के खिलाफ एक करोड़ डॉलर में इसी तरह के मुकदमे का निपटारा करने पर सहमति व्यक्त की थी। गूगल ने समझौते की पुष्टि की, लेकिन और कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

फाइलिंग के अनुसार, गूगल द्वारा शुरू किए जा रहे इस समझौते में दायित्व स्वीकार करना शामिल नहीं है। फ़िलहाल, गूगल ने मामले में समझौते की पुष्टि की है, लेकिन इस मामले से जुड़ी किसी भी बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस समझौते का खुलासा 6 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित मामले की अदालती सुनवाई से ठीक पहले हुआ, जहाँ इस मामले पर कैलिफ़ोर्निया के ओकलैंड में अमेरिकी ज़िला न्यायाधीश यवोन गोंजालेज-रोजर्स के समक्ष चर्चा होनी थी।इस मामले के संबंध में, डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने कहा कि उन पर सेंसरशिप ‘अस्तित्वहीन या व्यापक, अस्पष्ट और लगातार बदलते मानकों’ के तहत लगाई गई थी। सेंसर तब हरकत में आए जब ट्रंप समर्थक दंगाइयों के खिलाफ घंटों चली झड़पों में लगभग 140 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिन्होंने हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट वगैरह का इस्तेमाल किया था।

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