पायलट की गलती थी? अहमदाबाद विमान हादसे पर SC का DGCA को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने  अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच की माँग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) के निष्कर्षों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, शीर्ष अदालत ने पायलट की गलती के वृत्तांत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र व अन्य से जवाब माँगा।

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एनजीओ ने अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की

एनजीओ ने आगे दावा किया है कि प्रारंभिक जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई, जिनमें ईंधन स्विच की खराबी, विद्युत दोष, रैम एयर टर्बाइन (आरएटी) का संचालन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक विसंगतियाँ शामिल हैं। याचिका में उठाई गई एक और बड़ी चिंता कथित हितों के टकराव की है – जाँच दल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी शामिल हैं, जिस पर स्वयं विमानन सुरक्षा में लापरवाही के आरोप हैं। एनजीओ ने ज़ोर देकर कहा कि जाँच पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और अदालत द्वारा इसकी निगरानी की जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

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